LIVE शनिवार, 16 मई 2026
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दिल्ली सरकार अब अध्यादेश के जरिये प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक लगाएगी, जानें कानून

नई दिल्ली 
फिलहाल इस बिल को अध्यादेश के तौर पर मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि सरकार अब अध्यादेश के जरिये प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक लगाएगी। 
मंगलवार को दिल्ली सरकार की आठवीं बैठक हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 को कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब बिल को उपराज्यपाल और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। 
फिलहाल इस बिल को अध्यादेश के तौर पर मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि सरकार अब अध्यादेश के जरिये प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक लगाएगी। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस फैसले से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता के लिए राहत मिलेगी।

 

Rana Sikander
लेखक / Author

Versatile journalist with experience in conducting in-depth interviews, analyzing complex data, and producing compelling narratives.