20 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र में प्रस्तावित 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' के तहत, राष्ट्रीय गीत के गायन में जानबूझकर बाधा डालने, व्यवधान उत्पन्न करने या उसके प्रति अनादर प्रदर्शित करने पर तीन साल तक के कारावास का प्रावधान किया गया है।