न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की पीठ ने 'रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु' (आरसीबी) के लिए खेलने वाले 27 वर्षीय दयाल द्वारा दायर उस याचिका पर यह आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था।