दबंग आवाज़
इंजेक्शन वाले उत्पाद कॉस्मेटिक नहीं: CDSCO ने जारी किया स्पष्टीकरण
21 May 2026
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केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने गुरुवार को एक सार्वजनिक सूचना जारी कर यह स्पष्ट किया कि इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में डाले जाने वाले उत्पाद सौंदर्य प्रसाधन (कॉस्मेटिक्स) की श्रेणी में नहीं आते हैं।
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सरकारी निकाय ने साफ किया कि केवल वही उत्पाद कॉस्मेटिक हैं जिन्हें बाहरी रूप से "सुंदरता बढ़ाने" या "रूप बदलने" के लिए इस्तेमाल किया जाता है और शरीर में इंजेक्शन से दिए जाने वाले उत्पादों पर यह शब्दावली लागू नहीं हो सकती।
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यह महत्वपूर्ण कदम ऐसे समय में आया है जब भारत में सर्जिकल ब्यूटी प्रक्रियाएं, जिनमें शरीर में पदार्थ इंजेक्ट करना शामिल है, कॉस्मेटिक उपचार के रूप में लोकप्रिय हो रही हैं। क्या है नया स्पष्टीकरण?
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CDSCO ने अपनी सूचना में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत सौंदर्य प्रसाधनों की परिभाषा को विस्तृत रूप से समझाया है।
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