दबंग आवाज़
दिव्यांग कर्मचारियों को HC से राहत नहीं, 60 साल तक सेवा विस्तार देने से किया इनकार
6 May 2026
दबंग आवाज़ • DABANGAWAZ.COM
चंडीगढ़.
दबंग आवाज़ • DABANGAWAZ.COM
हरियाणा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा में बने रहने की राहत देने वाले पुराने नियम पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि 3 फरवरी 2026 से लागू संशोधित नियमों के बाद कोई भी कर्मचारी 58 वर्ष से आगे सेवा जारी रखने का दावा नहीं कर सकता।
दबंग आवाज़ • DABANGAWAZ.COM
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की अदालत ने इस संबंध में दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।
दबंग आवाज़ • DABANGAWAZ.COM
मामले में श्याम लाल शर्मा व अन्य ने याचिकाएं दायर कर कहा था कि वे गंभीर दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं और पहले से लागू हरियाणा सिविल सेवा (जनरल) नियम, 2016 के नियम 143 के तहत उन्हें 60 वर्ष तक सेवा विस्तार दिया जा चुका था।
पूरी खबर पढ़ें दबंग आवाज़ पर
पूरी खबर पढ़ें →
पूरी खबर पढ़ें