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‘कार्यस्थल पर सीनियर की डांट क्रिमिनल एक्ट नहीं…’, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कर्मचारी की याचिका
17 February 2025
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 नई दिल्ली 'वर्क प्लेस पर सीनियर्स की डांट-फटकार को 'इरादतन अपमान' मानकर उसपर आपराधिक एक्शन नहीं लिया जा सकता है.' ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कही हैं.
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सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों को अपराध के दायरे में लाने पर गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं. ऐसा करने से ऑफिस का अनुशासनपूर्ण माहौल प्रभावित हो सकता है.
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि केवल अपशब्द, असभ्यता, बदतमीजी या अभद्रता को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 504 के तहत इरादतन अपमान नहीं माना जा सकता है.
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धारा 504 IPC में शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने का प्रावधान है. इसमें दो साल तक की सजा हो सकती है. इसे अब जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 के तहत बदल दिया गया है.
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