LIVE गुरुवार, 14 मई 2026
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किशोर की गला काट हत्या करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मधेपुरा

चार साल पुराने हत्या के एक मामले में मधेपुरा सत्र न्यायालय ने गुरुवार को तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे-9 रधुवीर प्रसाद की अदालत ने ग्वालपाड़ा प्रखंड के पीरनगर निवासी मोहम्मद कामरान, मोहम्मद शहाबुद्दीन और मुहम्मद जमालुद्दीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ-साथ प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

घर से बुलाकर की थी हत्या
मामले में एपीपी जयनारायण पंडित ने बताया कि पीरनगर वार्ड पांच निवासी मो. आलम की पत्नी शबाना खातून ने 2021 में ग्वालपाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार दो अप्रैल 2021 की शाम करीब 7 बजे उनका 17 वर्षीय पुत्र मोहम्मद नेहाल किसी कॉल के बाद घर से बाहर निकला, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा। परिजन ने खोजबीन शुरू की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह तीन अप्रैल को शबाना खातून अपनी दो बेटियों के साथ नेहाल की तलाश में निकलीं।

कॉल डिटेल के आधार पर पकड़ाया आरोपी
खोजबीन के दौरान अखाड़ा के पास उनकी छोटी बेटी को नेहाल का गला कटा शव दिखाई दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज किया। शबाना खातून ने आरोप लगाया कि नेहाल को साजिश के तहत बुलाकर उसकी हत्या की गई। पुलिस ने इस मामले में कॉल डिटेल एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाकर दाेषियों को सजा दिलाया। अभियोजन पक्ष ने मामले में कुल आठ गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। चार साल बाद ही सही लेकिन हमलोगों को न्याय मिल गया। 

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Rana Sikander
लेखक / Author

Versatile journalist with experience in conducting in-depth interviews, analyzing complex data, and producing compelling narratives.