🧾 इनकम टैक्स कैलकुलेटर
नई कर व्यवस्था (FY 2025-26) के अनुसार अपनी आयकर देनदारी की गणना करें।
कुल देय कर (सेस सहित)
कर योग्य आय
आयकर
हेल्थ-एजु सेस (4%)
नई कर व्यवस्था (New Regime) FY 2025-26 के अनुसार। ₹12 लाख तक कर योग्य आय पर धारा 87A छूट से कर शून्य रहता है।