LIVE बुधवार, 13 मई 2026
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मध्य प्रदेश

प्रदेश सभी पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट लगाया जाएगा, चार्जिंग स्टेशन लगाने पर विशेष छूट दी जाएगी

भोपाल
मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 लागू कर दी गई है। इलेक्ट्रानिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग एवं सर्वि सेंटर के लिए विकास मापदंड निर्धारित करने की अधिसूचना  जारी कर दी गई। नई नीति के तहत सार्वजनिक स्थलों पर चार्जिंग स्टेशनों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। राजमार्गों, प्रमुख सड़कों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन, राजमार्गों पर प्रत्येक 100 किलोमीटर पर लंबी दूरी/ हेवी-ड्यूटी इलेक्ट्रिक वाहन के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन (दोनों तरफ) लगाए जाएंगे। प्रत्येक एक किमी बाई, एक किमी ग्रिड में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन होगा। नीति अवधि के अंत तक सभी पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट लगाया जाएगा। ईवी चार्जिंग एवं सर्विस सेंटर ऐसी सड़क पर स्थापित नहीं किए जाएंगे जिन पर राइट ऑफ वे 30 मीटर से कम हो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को चार्जिंग स्टेशन लगाने पर विशेष छूट दी जाएगी।

अब विकास अनुज्ञा में भूमि स्वामित्व बदला जा सकेगा

अब विकास अनुज्ञा में भूमि स्वामित्व में परिवर्तन किया जा सकेगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। राज्य सरकार ने तेरह साल पुराने मप्र भूमि विकास नियम 2012 में बदलाव कर संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत यदि स्थल रेलवे परिसर से 30 मीटर की दूरी के भीतर हो तो, रेल विभाग की पूर्व सहमति से इस संबंध में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

ईंधन भराव केंद्र के नए मापदंड बने

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    भूमि विकास नियमों में ईंधन भराव केंद्र यानि पेट्रोल, सीएनजी आदि पंप स्थापित करने के नए मापदंड प्रविधानित किए गए हैं।

    50 हजार से कम एवं पांच लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले निवेश क्षेत्र में ईंधन भराव केंद्र 20 गुणित 20 मीटर में तथा विभिन्न सुविधाओं वाला केंद्र 35 गुणित 35 मीटर में बन सकेगा।

    जलस्रोत के उच्चतम जल स्तर के क्षेत्र में ईंधन केंद्र की अनुमति नहीं होगी। विभिन्न सुविधाओं वाले ईंधन केंद्र में वर्कशाप, स्नेक्स स्टाल, एटीएम, मल्टी लेवल पार्किंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं बैटरी स्वेपिंग भी मान्य होंगे।

    सभी ईंधन भराव केंद्र में महिला तथा पुरुष शौचालय, पीने के पानी, आग बुझाने के उपकरण की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

    इसी प्रकार, अब 425 वर्गमीटर के बजाए 200 वर्गमीटर या अधिक के भूखंडो पर 2.4 मीटर की स्पष्ट ऊंचाई के साथ पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

 

Rana Sikander
लेखक: Rana Sikander

Versatile journalist with experience in conducting in-depth interviews, analyzing complex data, and producing compelling narratives.