LIVE बुधवार, 13 मई 2026
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मध्य प्रदेश

नगर निगम चुनाव में 14 प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का सही विवरण न देने पर अयोग्य घोषित कर दिया

भोपाल 

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जून 2022 में हुए भोपाल नगर निगम चुनाव में 14 प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का सही विवरण न देने पर अयोग्य घोषित कर दिया है। इनमें से 12 प्रत्याशियों पर दो वर्ष का प्रतिबंध, जबकि 2 पर पांच वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है।

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 14 क के तहत, पार्षद चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन की तारीख से चुनाव परिणाम की घोषणा तक के सभी खर्चों का विवरण 30 दिनों के भीतर दाखिल करना अनिवार्य है। आयोग ने पाया कि इन प्रत्याशियों ने कई अवसर दिए जाने के बावजूद चुनाव खर्च का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया। भोपाल के उप जिला निर्वाचन अधिकारी मध्यप्रदेश दीपक पांडेय ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। (

 

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वार्ड संख्या प्रत्याशी का नाम प्रतिबंध

    राधिका धीरेन्द्र सिंह 2 वर्ष (वार्ड नं- 1)
    महेंद्र वानखेड़े 2 वर्ष (वार्ड नं- 1)
    वैशाली गोस्वामी 2 वर्ष (वार्ड नं- 3)
    माधु चांदवानी 2 वर्ष (वार्ड नं- 4)
    किशोर साधवानी 2 वर्ष(वार्ड नं- 4)
    अब्दुल हलीम 2 वर्ष (वार्ड नं- 22)
    शराफत उल्ला खां 2 वर्ष (वार्ड नं- 22)
    शजर उल्ला 5 वर्ष (वार्ड नं- 24)
    सतीश विश्वकर्मा 2 वर्ष (वार्ड नं- 36)
    अशरफ खान 5 वर्ष (वार्ड नं- 39)
    ज्योति खर 2 वर्ष (वार्ड नं- 45)
    मंजू विश्वकर्मा 2 वर्ष (वार्ड नं- 80)
    लता अहिरवार 2 वर्ष (वार्ड नं- 81)
    सुभाष काटे 2 वर्ष (वार्ड नं- 83)

Rana Sikander
लेखक: Rana Sikander

Versatile journalist with experience in conducting in-depth interviews, analyzing complex data, and producing compelling narratives.