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पानीपत में 15 जून से पहले धान की रोपाई करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उल्लंघन करने पर मिलेगी सजा

पानीपत
हरियाणा के पानीपत में 15 जून से पहले धान की रोपाई करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सख्त पाबंदियां सरकार ने भूजल को बचाने के लिए लगाई हैं। इसको लेकर डीसी वीरेंद्र दहिया ने निर्देश जारी किए है।

डीसी ने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसान पर जुर्माना लगाया जाएगा और विभाग उसकी फसल को भी नष्ट कर देगा। फसल नष्ट करने का खर्च भी किसान से लिया जाएगा। ग्राम सचिव, पटवारी और कृषि अधिकारी की संयुक्त टीम पुलिस बल के साथ संबंधित खेत में पहुंचेगी और फसल को नष्ट करवाएगी। डीसी ने बताया कि जिले में करीब 90 हजार हेक्टेयर में धान की रोपाई और बिजाई की जाती है। समय से पहले धान की रोपाई रोकने के लिए कृषि विभाग ने टीमें गठित कर दी है। टीमें खंड कृषि अधिकारी व कृषि विभाग के नेतृत्व में खेतों में जाकर निरीक्षण करेंगी।

नियमों के अनुसार 15 जून से पहले धान की रोपाई हरियाणा प्रिजर्वेशन आफ सबसायल वाटर एक्ट 2009 की अवहेलना है। इस मामले में जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में डीसी ने सभी किसानों से आह्वान करते हुए कहा है कि सभी किसान नैतिकता के तौर पर और प्रकृति की इस बेशकीमती धरोहर को बचाने के लिए 15 जून के बाद ही अपने खेतों में धान रोपाई के लिए पानी छोड़े।

Rana Sikander
लेखक: Rana Sikander

Versatile journalist with experience in conducting in-depth interviews, analyzing complex data, and producing compelling narratives.