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ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त: नए कानून का बहाना नहीं चलेगा

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस और प्रशासन को कड़े निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नया कानून लंबित होने का बहाना अब नहीं चलेगा और अधिकारियों को मौजूदा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। यह आदेश शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने अवलोकन में पाया कि राज्य में ध्वनि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आम जनता, विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक नए कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मौजूदा नियम और कानून लागू नहीं किए जाएं। न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल की एकल पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन और पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वे वर्तमान में लागू ‘ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000’ और ‘पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986’ के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि नागरिकों को शांतिपूर्ण और स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार है, और ध्वनि प्रदूषण इस अधिकार का सीधा उल्लंघन है।

पुलिस व प्रशासन को निर्देश

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस महानिदेशक (DGP) और राज्य के सभी कलेक्टरों व पुलिस अधीक्षकों (SP) को विशेष निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में प्रमुख रूप से सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों, विवाह समारोहों और अन्य आयोजनों में लाउडस्पीकरों व डीजे के उपयोग पर निर्धारित समय सीमा और ध्वनि स्तर के नियमों का कड़ाई से पालन करवाना शामिल है। कोर्ट ने अधिकारियों से यह भी कहा है कि वे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करें। इसके अलावा, अदालत ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि निर्माण स्थलों, औद्योगिक क्षेत्रों और वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर भी नियंत्रण स्थापित किया जाए। पुलिस को नियमित रूप से गश्त करने और शिकायतें मिलने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए भी निर्देशित किया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का पालन न करने वाले अधिकारियों पर भी जवाबदेही तय की जाएगी।

ध्वनि प्रदूषण का बढ़ता खतरा

ध्वनि प्रदूषण आज एक गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन चुका है। शहरों में वाहनों का शोर, निर्माण कार्य, लाउडस्पीकर का अत्यधिक उपयोग, औद्योगिक गतिविधियां और विभिन्न सामाजिक आयोजनों में डीजे का बेहिसाब इस्तेमाल ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, अत्यधिक शोर का संपर्क मानव स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिनमें सुनने की क्षमता में कमी, तनाव, उच्च रक्तचाप, नींद में खलल और हृदय रोग शामिल हैं। बच्चों में एकाग्रता की कमी और पढ़ाई में बाधा भी ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकती है। यह न केवल मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि वन्यजीवों और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी बुरा असर डालता है। यही कारण है कि हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और प्रशासन को इस पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय होने का निर्देश दिया है।

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आगे की राह और चुनौतियाँ

हाईकोर्ट के इस सख्त निर्देश के बाद पुलिस और प्रशासन पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का दबाव बढ़ गया है। हालांकि, इन निर्देशों को जमीनी स्तर पर लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी। इसमें जनता में जागरूकता की कमी, राजनीतिक दबाव और प्रवर्तन एजेंसियों के पास सीमित संसाधन जैसी चुनौतियां शामिल हैं। अधिकारियों को न केवल नियमों का कड़ाई से पालन करवाना होगा, बल्कि जनता को ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में भी शिक्षित करना होगा। लाउडस्पीकर और डीजे संचालकों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने और उनका पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यह उम्मीद की जा रही है कि हाईकोर्ट का यह आदेश राज्य में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू करेगा और नागरिकों को एक शांत और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में मदद करेगा। इसके लिए प्रशासन को दीर्घकालिक योजनाएं बनाकर उन पर अमल करना होगा और जनता का सहयोग भी आवश्यक होगा।

Dipti Das
लेखक / Author

दीप्ति दास दबंग आवाज़ की संवाददाता हैं, जो विभिन्न विषयों पर सटीक और संतुलित रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती हैं।

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