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छत्तीसगढ़

पांच साल बाद सास की हत्या करने वाली बहू को उम्रकैद

खैरागढ़

सास की हत्या करने वाली बहू को पांच साल बाद अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 24 वर्षीय रूपा साहू ने घरेलू विवाद के चलते अपनी सास बिंदा साहू की लोहे की फूंकनी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। यह वारदात जुलाई 2020 में हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था। करीब 5 साल तक चले मुकदमे के बाद अब अदालत ने बहू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला खैरागढ़ थाना क्षेत्र के भीमपुरी गांव का है।

खाना बनाने को लेकर हुआ था विवाद

पुलिस जांच में सामने आया कि 16 जुलाई 2020 की रात घर में खाना बनाने को लेकर रूपा और उसकी सास बिंदा के बीच कहासुनी हुई थी। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में रूपा ने पास में रखी लोहे की फूंकनी उठाकर सास के सिर पर कई बार वार कर दिया। बिंदा को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

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खैरागढ़ थाना पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर आरोपी बहू रूपा साहू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। पुलिस ने घटना स्थल से फूंकनी को जब्त कर सबूतों के साथ चालान अदालत में पेश किया।मामला अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ में चला। कोर्ट में 5 साल तक चली सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने रूपा साहू को दोषी माना। अब अदालत ने फैसला सुनाते हुए उसे उम्रकैद और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Rana Sikander
लेखक: Rana Sikander

Versatile journalist with experience in conducting in-depth interviews, analyzing complex data, and producing compelling narratives.