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उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई को दी मंजूरी

संभल
उत्तर प्रदेश के संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगो-रोगन की मंजूरी दे दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष यानी कि जामा मस्जिद कमेटी को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने एएसआई को एक हफ्ते के भीतर मस्जिद की रंगाई-पुताई कराने का आदेश दिया है. हालांकि इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि है रंगाई-पुताई केवलस मस्जिद के बाहरी हिस्सों में होगी. दरअसल, मस्जिद कमेटी ने भी सिर्फ बाहरी हिस्से में रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी.

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के सिंगल बेंच में बुधवार को मामले की सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने पहले ही साफ सफाई की मांग को मंजूर कर लिया था. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया ने बताया कि मस्जिद परिसर में साफ-सफाई का काम पूरा भी करा चुका है. कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की नॉर्म्स के मुताबिक रंगाई पुताई का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना कुछ छेड़छाड़ किए बाहर से रोशनी की सजावट की जा सकती है. अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.

बता दें कि रमजान शुरू होने से पहले मस्जिद कमेटी ने एएसआई से मस्जिद की रंगाई-पुताई की अनुमति मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. इसके बाद मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट का रुख किया. इस दौरान हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया था कि रंगाई-पुताई के बहाने मस्जिद के निर्माण में छेड़छाड़ की जा सकती है. हालांकि शुरुआती सुनवाई में हाईकोर्ट भी लगातार टालता रहा और एएसआई से रिपोर्ट मांगी थी. इसपर एएसआई ने कहा था कि मस्जिद की रंगाई-पुताई की अभी जरूरत नहीं है, साफ-सफाई कराई जा सकती है. हालांकि अब कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की अनुमति दे दी है.

Rana Sikander
लेखक: Rana Sikander

Versatile journalist with experience in conducting in-depth interviews, analyzing complex data, and producing compelling narratives.